नयी दिल्ली, 21 मार्च (एजेंसी)
योग गुरु रामदेव के खिलाफ अपमानजनक सामग्री वाले वीडियो के लिंक वैश्विक रूप से हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक, ट्विटर और गूगल की याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 10 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम तीन दिन पहले संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने काे कहा। पीठ ने कहा कि 28 जनवरी, 2020 का अंतरिम आदेश जारी रहेगा, जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के 23 अक्तूबर, 2019 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें और गूगल की सहायक कंपनी यूट्यूब को रामदेव के खिलाफ मानहानि के आरोपों वाले वीडियो के लिंक वैश्विक आधार पर हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। एकल पीठ ने माना था कि केवल ‘जियो-ब्लॉकिंग’ या भारत में लिंक ब्लॉक करना पर्याप्त नहीं होगा। वीडियो में रामदेव पर एक किताब के अंश थे, जिन्हें सितंबर 2018 में हाईकोर्ट द्वारा हटाने का आदेश दिया गया था।