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इंद्राणी मुखर्जी पर बनी डाक्यूमेंट्री पर रोक के लिए कोर्ट पहुंची सीबीआई

मुंबई, 17 फरवरी (एजेंसी) सीबीआई ने शनिवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में अर्जी देकर शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर बनी वृत्तचित्र शृंखला पर रोक लगाने का अनुरोध किया। ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी : द...

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मुंबई, 17 फरवरी (एजेंसी)

सीबीआई ने शनिवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में अर्जी देकर शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर बनी वृत्तचित्र शृंखला पर रोक लगाने का अनुरोध किया। ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी : द बरीड ट्रुथ’ नाम से बनी वृत्तचित्र में 25 वर्षीय बोरा के लापता होने की कहानी बताई गई है और इसका प्रीमियर 23 फरवरी को स्ट्रीमिंग मंच नेटफ्लिक्स पर होना है।

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लोक अभियोजक सीजे नंदोडे के जरिये दायर अर्जी में सीबीआई ने अदालत से कहा कि ‘नेटफ्लिक्स द्वारा वृत्तचित्र में आरोपी व्यक्तियों और मामले से जुड़े व्यक्तियों को दिखाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया जाए और मामले की सुनवाई पूरी होने तक इसका प्रसारण नहीं किया जाए।’ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसपी नाइक निम्बाल्कर ने नेटफ्लिक्स इंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया और अन्य से जवाब तलब किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की है। इंद्राणी पर अप्रैल 2012 में अपनी 24 वर्षीय बेटी शीना बोरा की अपने तत्कालीन चालक श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप है। बोरा, इंद्राणी के पूर्व पति से उत्पन्न संतान थी। बोरा का जला हुआ शव रायगढ़ जिले के जंगल से मिला था। मामले का खुलासा 2015 में तब हुआ जब श्यामवर राय ने एक अन्य मामले में हुई गिरफ्तारी में पूछताछ के दौरान बोरा की हत्या की जानकारी दी।

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