नयी दिल्ली, 22 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नवंबर में एनडीए (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी) की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देते हुए बुधवार को कहा कि इसके लिए मई 2022 तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। इस परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने का केंद्र का अनुरोध अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना अगले साल मई तक जारी की जाएगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश की सुविधा के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक तंत्र मई 2022 तक लागू किया जा सकता है। जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम आपकी समस्याओं को समझते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग समाधान खोजने में सक्षम हैं।
रिम्स में दाखिले पर भी मांगा हलफनामा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (रिम्स) में लड़कियों के दाखिले के मुद्दे पर 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने का बुधवार को निर्देश दिया। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि रिम्स में लड़कियों के दाखिले के मुद्दे को हल किया जाना चाहिए और इसे अब टाला नहीं जा सकता।