मुंबई, 23 दिसंबर (एजेंसी)
बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा कंगना रनौत के बंगले के एक हिस्से को तोड़े जाने के विरुद्ध दायर एक याचिका पर बुधवार को महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने महानगर पालिका आयुक्त को 20 जनवरी को सुनवाई के दौरान आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया। आयोग में दो दिन पहले याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि बांद्रा में रनौत के बंगले में की गई तोड़फोड़ उनके मानवाधिकारों का हनन था। याचिकाकर्ता आदित्य मिश्रा ने बाॅम्बे हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बीएमसी द्वारा कानून की आड़ में द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया जिसके अनुसार निजी संपत्ति के अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि किसी की निजी संपत्ति पर की गई कार्रवाई अवैध पाई जाती है तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा।