
गांधीनगर, 30 जनवरी (एजेंसी)
गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में सोमवार को दोषी ठहराया। आसाराम के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था। सत्र न्यायाधीश डीके सोनी मंगलवार (31 जनवरी) को सज़ा सुनाएंगे। अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया, जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित आश्रम में रहती थी। लोक अभियोजक आर सी कोडेकर ने सोमवार को कहा, ‘अदालत ने अभियोजन के मामले को स्वीकार कर लिया और आसाराम को दोषी ठहराया है।’ बाबा राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है।
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