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गोविंद पंसारे हत्या मामले में छह आरोपियों को जमानत

मुंबई, 29 जनवरी (एजेंसी) बम्बई उच्च न्यायालय ने 2015 में लेखक और तर्कवादी गोविंद पंसारे की हत्या के मामले में छह आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति ए. एस....

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मुंबई, 29 जनवरी (एजेंसी)

बम्बई उच्च न्यायालय ने 2015 में लेखक और तर्कवादी गोविंद पंसारे की हत्या के मामले में छह आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति ए. एस. किलोर की पीठ ने छह आरोपियों सचिन अंदुरे, गणेश मिस्किन, अमित देगवेकर, अमित बद्दी, भरत कुराने और वासुदेव सूर्यवंशी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। उन्हें 2018 और 2019 के बीच अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं।

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न्यायमूर्ति किलोर ने कहा, ‘मैं लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर छह आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर रहा हूं।’ उन्होंने यह भी कहा कि वह एक अन्य आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े की जमानत याचिका पर अलग से सुनवाई करेंगे। पंसारे (82) को 16 फरवरी, 2015 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में गोली मार दी गई थी और 20 फरवरी को उनकी मौत हो गई थी। पंसारे और उनकी पत्नी उमा कोल्हापुर के सम्राट नगर इलाके में सुबह की सैर से घर लौट रहे थे, जब दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उन पर गोलियां चलाईं और इसके बाद वे फरार हो गये।

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