Baghpat Minor Gang Rape : बागपत कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग से गैंगरेप करने वालों आरोपियो को होगी 20-20 साल की सजा
बागपत में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दो लोगों को 20-20 साल की कैद
Baghpat Minor Gang Rape : बागपत जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दो लोगों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 15-15 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) नरेंद्र पंवार ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत- पंचम) शबिस्तान अकील ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि बड़ौत थाने में दर्ज इस मामले में आरोपी सलाऊ और इमरान पर नाबालिग का अपहरण करने एवं उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप था। उनके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। एडीजीसी ने बताया कि 23 अप्रैल 2019 को हुई इस घटना में प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत-पचम) शबिस्तान अकील ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
