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Bads of Bollywood Dispute : समीर वानखेड़े को हाई कोर्ट से हरी झंडी, रेड चिलीज पर मानहानि केस कर सकेंगे दाखिल

दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को मानहानि का मुकदमा मुंबई ले जाने की अनुमति दी

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Bads of Bollywood Dispute : दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी समीर वानखेड़े को शाहरुख खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" सीरीज़ से कथित मानहानि को लेकर मुंबई की अदालत में मुकदमा दायर करने की मंगलवार को अनुमति दी।
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने वानखेड़े की अर्जी स्वीकार कर ली और पक्षकारों को 12 फरवरी को मलाड की एक दीवानी अदालत में पेश होने के लिए कहा। न्यायाधीश ने कहा, "आवेदन स्वीकार किया जाता है। पक्षकार 12 फरवरी को मुंबई के मलाड जिले के दिंडोशी स्थित नगर दीवानी एवं सत्र अदालत में पेश हों, जब वह (वानखेड़े) वाद प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखते हैं।" अदालत ने यह भी कहा कि इस आदेश को मामले के पक्षों के लिए समन के रूप में माना जाएगा, जिसकी सुनवाई अब मुंबई की अदालत करेगी।
हाई कोर्ट के 29 जनवरी के उस फैसले के बाद वानखेड़े ने आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया था कि उसके पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने वाद को वानखेड़े को "वापस" कर दिया था और कहा था कि चूंकि पक्षकार मुंबई में रहते हैं और कथित अपराध भी वहीं हुआ था, इसलिए मुंबई की अदालतों के पास इस तरह की याचिका पर विचार करने की शक्ति है।
वानखड़े का दावा है कि उनके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने और 2021 के मादक पदार्थ मामले में खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए वेब सीरीज में "मानहानिकारक सामग्री" बनाई गई थी। उन्होंने दावा किया कि आर्यन खान द्वारा लिखित और निर्देशित यह सीरीज़ उन्हें निशाना बनाने और बदनाम करने के लिए रची गई थी।
वानखेड़े ने रेड चिलीज़ और नेटफ्लिक्स पर मानहानि का मुकदमा दायर किया और व्यादेश (इनजंक्शन) के साथ-साथ दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की, जिसे वह कैंसर रोगियों के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं।
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