नयी दिल्ली, 23 अक्तूबर (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी अपनी बातचीत या प्रस्तुति के तहत टैगलाइन ‘नेशन वांट्स टू नो’ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत ने गोस्वामी अथवा एआरजी आउटलाइर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई याचिका पर यह आदेश दिया। इसने हालांकि कहा कि यदि गोस्वामी या एआरजी आउटलाइर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी किसी सेवा के ट्रेडमार्क के रूप में ‘नेशन वांट्स टू नो’ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह के इस्तेमाल के लिए एकाउंट रखने होंगे और ये नियमित तौर पर अदालत में दायर करने होंगे। जस्टिस जयंतनाथ ने आदेश में कहा, ‘यदि टैगलाइन ‘नेशन वांट्स टू नो’ की बात है तो इस चरण में वादी (बेनेट कोलमैन) के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता। जैसा कि वादी के विद्वान वकील ने कहा है, प्रतिवादी नंबर 2 इसे किसी भी समाचार चैनल की अपनी बातचीत/प्रस्तुति के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।’ इस बीच, अदालत ने बेनेट कोलमैन समूह के एक आवेदन को स्वीकार कर लिया और इसके पक्ष में तथा प्रतिवादियों द्वारा ट्रेडमार्क ‘न्यूजऑवर’ या ऐसे किसी भी ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ अंतरिम राहत प्रदान कर दी जो बेनेट कोलमैन के ट्रेडमार्क ‘न्यूज ऑवर’ से मिलता-जुलता दिखता हो। बेनेट कोलमैन समूह ने वाद दायर कर आग्रह किया था कि गोस्वामी या एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को टाइटल या टैगलाइन के रूप में ‘न्यूजऑवर’ और ‘नेशन वांट्स टू नो’ का इस्तेमाल करने से रोका जाए।