हथियार कारोबारी भंडारी ने ईडी की याचिका का किया विरोध
भंडारी ने 19 अप्रैल को अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश संजीव अग्रवाल के समक्ष दलीलें दीं। वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के ब्रिटेन में रहने को अवैध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे ब्रिटेन में रहने का कानूनी अधिकार है। उन्होंने कहा, ‘भारत सरकार ब्रिटेन की अदालत के फैसले से बंधी हुई है... भंडारी कानूनी रूप से वहां रह रहा है और ऐसी स्थिति में उसे ‘भगोड़ा’ घोषित करना कानूनी रूप से गलत है।’
भंडारी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने यह भी कहा कि ईडी का आवेदन अस्पष्ट, गलत और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह भगोड़ा अपराधी अधिनियम की शर्तों को पूरा नहीं करता। अदालत ने ईडी से भंडारी की दलील पर तीन मई तक जवाब मांगा है। उसके बाद मामले पर आगे की सुनवाई होगी।
गौर हो कि भंडारी का नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में भी सामने आया है। लंदन स्थित हाईकोर्ट ने भंडारी की उस अपील को फरवरी में स्वीकार कर लिया था, जिसमें उसने कथित कर चोरी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करने को चुनौती दी थी।