नयी दिल्ली/जम्मू, 27 अक्तूबर (ट्रिन्यू/हप्र)
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अब देश के दूसरे राज्यों के लोग भी भूमि खरीद सकेंगे। हालांकि, कृषि भूमि पर खरीद को लेकर रोक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। धारा-370 निरस्त करने के बाद का केंद्र का यह बड़ा फैसला है। उधर प्रदेश के राजनीकि दल इसके विरोध में उतर आए हैं। नेशनल कांफ्रेंस और अपनी पार्टी ने नोटिफिकेशन के विरुद्ध आवाज बुलंद की है।
पहले संयुक्त जम्मू-कश्मीर में सिर्फ प्रदेशवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। अब दूसरे राज्यों के लोग भी जमीन खरीद सकेंगे और उन्हें किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत भी नहीं देना होगा। फैसले के अनुसार जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीदी जा सकेगी।
वैसे इससे पहले केंद्र ने नौकरियों के लिए बिना डोमिसाइल आवेदन करने की छूट दी थी। प्रदेश में जबरदस्त बवाल के बाद केंद्र को नौकरियों के लिए डोमिसाइल की शर्त लागू करनी पड़ी थी।
उमर की नाराजगी
नेकां नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ‘जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक से संबंधित कानून में जो बदलाव किए गए हैं, वो अस्वीकार्य हैं। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना होगा। अब जम्मू कश्मीर बिक्री के लिए तैयार है, जो गरीब जमीन का मालिक है अब उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी।’
दूसरी ओर ‘अपनी पार्टी’ के अध्यक्ष सईद मुहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि वे नौकरियों के साथ जमीन पर भी डोमिसाइल हक चाहते हैं। उनका कहना था कि वे इसका विरोध करेंगे।