नयी दिल्ली, 29 नवंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह सेंट्रल विस्टा परियोजना सहित निर्माण गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर जवाब दे। अदालत ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में बुधवार शाम तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया। मामले में न्यायालय अब बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि ‘इरादे (एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के) अच्छे हैं और निर्देश दिए गए हैं, लेकिन परिणाम शून्य हैं।’
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से कहा कि सेंट्रल विस्टा जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए निर्माण गतिविधियां जोरों पर चल रही हैं और ऐसी परियोजना नागरिकों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस स्थिति को न्यायोचित ठहरायेंगे। चीफ जस्टिस ने वायु गुणवत्ता मानक का जिक्र किया और कहा कि आज यह 419 था। उन्होंने कहा, ‘अब संक्रमण की एक और समस्या है, हम इनसे कैसे निपटें।’ इस पर मेहता ने कहा कि हम संक्रमण के मुद्दे पर अलग से विचार कर सकते हैं।