नयी दिल्ली, 21 जून (एजेंसी)
अग्निपथ योजना मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है। केंद्र ने योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अदालत द्वारा कोई भी आदेश पारित किए जाने से पहले इस पर सुनवाई करने का आग्रह किया है। अग्निपथ योजना 14 जून को घोषित की गई थी। इस योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार करने के संबंध में केंद्र को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। अधिवक्ता हर्ष अजय सिंह द्वारा दायर याचिका में सैन्य मामलों के विभाग, रक्षा मंत्रालय को जानकारी मुहैया कराने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में सेवानिवृत्ति के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के मकसद से योजना में संशोधन के लिए सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों से सुझाव लेने का भी आग्रह किया गया है। वकील कुमुद लता दास के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि यह योजना 24 जून से लागू की जानी है और चार साल की लघु अवधि के लिए नौकरी के प्रावधान एवं ‘प्रशिक्षित अग्निवीरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं’ के कारण अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं।