नयी दिल्ली, 17 सितंबर (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की उस याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसमें रकुल ने रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले से उन्हें जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्टों पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत ने कहा कि किसी को यह जांच करनी चाहिए कि संबंधित अधिकारी के संज्ञान में आने से पहले चीजें किस तरह लीक हो जाती हैं। इससे किसी की प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जस्टिस नवीन चावला ने अभिनेत्री की याचिका पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और भारतीय प्रेस परिषद को नोटिस जारी किया तथा जवाब मांगा।
अदालत ने अधिकारियों से कहा कि वे अभिनेत्री रकुल की याचिका को अावेदन मानें और सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्तूबर से पहले इस पर फैसला लें। न्यायालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती से जुड़े मामले में रकुल प्रीत सिंह से संबंधित खबरों में मीडिया संयम बरतेगा।
राजपूत नहीं हो सकते हैं सुशांत… : राजद विधायक
पटना : राजद के विधायक अरुण यादव ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि वह राजपूत नहीं हो सकते, क्योंकि महाराणा प्रताप के वंश से जुड़े लोग आत्महत्या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राजपूत, महाराणा प्रताप की संतान गले में डोरी बांधकर नहीं मर सकती। यादव की इस टिप्पणी की सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा ने निंदा की है।