Relief for AAP MLA : 13 साल पुराने केस में आप विधायक लालपुरा बरी, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा और FIR
Relief for AAP MLA : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को एक दशक पुराने आपराधिक मामले में बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ ने दोनों पक्षों के...
Relief for AAP MLA : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को एक दशक पुराने आपराधिक मामले में बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर लालपुरा के खिलाफ वर्ष 2013 में दर्ज प्राथमिकी (FIR) और वर्ष 2025 में सुनाई गई सजा के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामला निजी प्रकृति का था, इसलिए न्याय के हित में इसे खत्म करना ही उचित है।
समझौते ने दिलाई कानूनी उलझन से मुक्ति
तरनतारन के खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के खिलाफ 4 मार्च 2013 को थाना सिटी तरनतारन में मारपीट और एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में निचली अदालत ने 10 सितंबर 2025 को उन्हें दोषी करार दिया था और 22 सितंबर को सजा सुनाई थी। हालांकि, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि 4 फरवरी 2026 को दोनों पक्षों ने आपसी मतभेद भुलाकर समझौता कर लिया है। तरनतारन के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि समझौता पूरी तरह स्वैच्छिक था।
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए फैसला जरूरी
कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के नजीरों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि पक्षकार आपस में विवाद सुलझा लेते हैं और अपराध जघन्य श्रेणी का नहीं है, तो हाईकोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग कर सजा को निरस्त कर सकता है। जस्टिस दहिया ने नोट किया कि घटना के बाद के 13 वर्षों में दोनों पक्षों के बीच कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी है। ऐसे में कार्यवाही जारी रखना उनके शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में बाधा बनता। कोर्ट के इस आदेश के बाद लालपुरा समेत अन्य सभी याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया गया है।

