मुंबई, 18 जनवरी (एजेंसियां)
बाम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में ‘मीडिया ट्रायल’ पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ‘रिपब्लिक टीवी’ और ‘टाइम्स नाउ’ द्वारा मुंबई पुलिस को लेकर कुछ रिपोर्टिंग प्रथमदृष्टया अवमाननापूर्ण थी। ‘एनडीटीवी’ के अनुसार हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी वह कोई कदम नहीं उठा रहा है लेकिन उसने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान मीडिया ट्रायल ऐसे केसों में पूरी जांच को प्रभावित कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में हाईकोर्ट तमाम याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इसमें से एक याचिका 8 पूर्व पुलिस अफसरों ने दायर की थी, जिसमें मीडिया के एक वर्ग द्वारा मुंबई पुलिस की छवि ‘खराब’ करने को लेकर आपत्ति जताई गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ‘मीडिया ट्रायल’ केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत आचार संहिता का उल्लंघन है। कोर्ट ने इलेक्ट्रानिक मीडिया को पीसीआई गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है।