
नयी दिल्ली, 19 मार्च (एजेंसी)
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के 2 पूर्व अधिकारियों को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अश्विनी कुमार सर्पाल ने राज कुमार शर्मा और रमेश चंद चतुर्वेदी के खिलाफ मामले की सुनवाई की, जिन्हें दिसंबर 2012 में सीबीआई अदालत ने डीजेबी से लगभग 47.76 लाख रुपये की हेराफेरी के लिए क्रमशः 5 साल और 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। दोनों के खिलाफ ईडी ने दिसंबर 2009 में मामला दर्ज किया था। हालांकि, धनशोधन रोधी एजेंसी ने मार्च 2021 में 11 साल से अधिक की देरी के बाद आरोपपत्र दायर किया।
सीबीआई मामले में अभियुक्तों के सजा पूरी करने के लगभग 4 साल बाद ईडी ने यह शिकायत दर्ज की थी। न्यायाधीश ने कहा, ‘वे पहले ही अनुसूचित अपराधों में क्रमशः 5 और 4 साल की सजा काट चुके हैं। साथ ही, सीबीआई मामले और अन्य परिस्थितियों में अपने बचाव के लिए गबन या धोखाधड़ी के पैसे पहले ही खर्च कर चुके हैं। इसलिए नरमी बरतते हुए, दोनों आरोपी व्यक्तियों को 3 साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।’
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