प्रयागराज, 26 मई (एजेंसी) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 1991 में कथित फर्जी मुठभेड़ में 10 सिख युवकों की हत्या के आरोपी 34 पीएसी कांस्टेबल को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बृजराज सिंह की पीठ ने कहा कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को आतंकवादी बताकर क्रूरता और अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की है। भले ही कुछ पीड़ित असामाजिक गतिविधियों में शामिल थे और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था।