बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक दीवानी अदालत के उस आदेश को 13 जनवरी तक बढ़ा दिया जिसमें अभिनेता सोनू सूद को जुहू स्थित एक आवासीय इमारत में किये गए कथित अवैध ढांचागत परिवर्तनों के खिलाफ बीएमसी की ओर से किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। एक दीवानी अदालत ने वाद खारिज करते हुए सूद को एक अपील दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था और अपना आदेश स्थगित कर दिया था जिससे अभिनेता को राहत मिली थी। सोमवार को बीएमसी ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा। सूद के वकील ने तब बीएसमी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।