मुंबई, 26 फरवरी (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बांद्रा की अदालत से कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ राजद्रोह मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। रनौत और चंदेल के वकील ने अदालत से कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष सौंपे गए दस्तावेज और हाईकोर्ट को दिए गए दस्तावेज एक जैसे नहीं हैं जिसके बाद जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पिटाले की खंडपीठ ने दस्तावेजों की मांग की। वकील ने अदालत से कहा कि ‘जल्दबाजी’ में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए थे और इसमें ‘दिमाग नहीं लगाया गया।’ ‘किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस तरह की शिकायत दर्ज करने से पहले कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।’ उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक, किसी शिकायत को पहले संबंधित थाने के वरिष्ठ निरीक्षक के पास भेजा जाता है। अगर दो हफ्ते के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है तो एक पत्र क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त के पास भेजा जाता है और फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। केस की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।