तब्बू के नाम, चेहरे और आवाज के गलत इस्तेमाल पर HC सख्त, Google-Meta समेत कई प्लेटफॉर्म जारी आदेश, AI-डीपफेक पर भी लगी रोक
AI से बने फेक कंटेंट पर तब्बू का बड़ा एक्शन, हाईकोर्ट ने Google-Meta समेत प्लेटफॉर्म को दिए आदेश
Tabu Fake Content : बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू को दिल्ली हाईकोर्ट से उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर, आवाज, वीडियो, सिग्नेचर और पहचान से जुड़ी दूसरी विशेषताओं के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। खास बात यह है कि आदेश में AI, Generative AI, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग और GIFs जैसी डिजिटल तकनीकों के जरिए तब्बू की पहचान के दुरुपयोग को भी शामिल किया गया है।
Google, Meta और X को URLs हटाने का निर्देश
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने तब्बू की याचिका पर सुनवाई करते हुए कई बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को कथित आपत्तिजनक और अनधिकृत सामग्री से जुड़े URLs हटाने या उनकी पहुंच बंद करने का निर्देश दिया। Google, Meta, X और Reddit समेत अन्य प्लेटफॉर्म को कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
Google को अलग-अलग सेट में कुल 34 URLs, जबकि Meta को 106 URLs हटाने या निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया है। X, Reddit और eBay को भी संबंधित URLs पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आदेश मिलने के 36 घंटे के भीतर लागू करना है।
AI से बनी अश्लील सामग्री पर कोर्ट की सख्ती
मामले का सबसे अहम पहलू AI से तैयार या एडिट की गई कथित आपत्तिजनक सामग्री है। तब्बू ने आरोप लगाया कि उनकी फिल्मों, इंटरव्यू और सार्वजनिक कार्यक्रमों के वीडियो क्लिप को एडिट, स्लो या जूम करके आपत्तिजनक तरीके से ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा था। कोर्ट ने माना कि इस तरह की सामग्री को सनसनीखेज बनाकर ट्रैफिक और कमाई हासिल करने की कोशिश से अभिनेत्री की प्रतिष्ठा, गुडविल और व्यावसायिक मूल्य को गंभीर नुकसान हो सकता है।
फर्जी बयान और ऑनलाइन बुकिंग अकाउंट भी निशाने पर
तब्बू ने एक ऑनलाइन प्रकाशन पर उनके नाम से कथित तौर पर फर्जी और अपमानजनक बयान प्रकाशित करने का भी आरोप लगाया। अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। कोर्ट ने इस सामग्री को जारी रखना गंभीर कृत्य माना और संबंधित प्रकाशक को इसे सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया।
इसके अलावा एक Instagram अकाउंट पर तब्बू की ओर से कार्यक्रमों की बुकिंग करने का दावा करने और उनके नाम-तस्वीरों के इस्तेमाल का भी मामला सामने आया। अभिनेत्री ने ऐसे किसी अकाउंट से संबंध या अनुमति से इनकार किया।
‘तब्बू’ नाम से लेकर असली नाम तक सुरक्षा
कोर्ट की अंतरिम रोक में अभिनेत्री का स्टेज नेम ‘Tabu’, उनका वास्तविक नाम तब्बसुम जमाल हाशमी, आवाज, तस्वीरें, फिल्म स्टिल्स, सिग्नेचर और अन्य पहचान संबंधी विशेषताएं शामिल हैं। यह रोक वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया, मेटावर्स और अन्य डिजिटल या भौतिक माध्यमों पर लागू होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी मशहूर व्यक्ति की पहचान का अनधिकृत इस्तेमाल केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है। इससे उसकी निजता, व्यक्तित्व और गरिमा भी प्रभावित हो सकती है।
अगली सुनवाई 7 दिसंबर को
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को कमर्शियल सूट के तौर पर दर्ज करते हुए प्रतिवादियों को समन जारी किए हैं। अंतरिम आदेश फिलहाल अगली सुनवाई तक लागू रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी। यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि कोर्ट द्वारा प्रथम दृष्टया मामला और अपूरणीय नुकसान की आशंका को देखते हुए दी गई अंतरिम सुरक्षा है।

