मुंबई, 15 सितंबर (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता साहिल खान के खिलाफ 2015 में मुंबई में दर्ज की गई 2 एफआईआर बुधवार को रद्द कर दीं। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में खान के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार ने बांद्रा पुलिस द्वारा दर्ज दोनों प्राथमिकियों को उस समय रद्द कर दिया जब खान के वकील और आयशा श्रॉफ ने बुधवार को अदालत को बताया कि उन्होंने अपने बीच के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। आयशा श्रॉफ ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत में खान द्वारा 4 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने दोनों प्राथमिकी में किए गए दावे या किसी अन्य आरोप को आगे नहीं ले जाने का फैसला किया है। हालांकि, अदालत ने खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह राशि, ‘राज्य के देखभाल के तहत बच्चों के कल्याण’ के लिए महाराष्ट्र बाल कल्याण समिति को जाएगी। खान बॉलीवुड फिल्म ‘स्टाइल’ में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं।