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चोरी के 2 दोषियों को 2-2 साल की कैद, जुर्माना

चोरी करने और चोरी का माल रखने के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तुषार शर्मा की अदालत ने दो दोषियों को दो-दो साल की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न देने...

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चोरी करने और चोरी का माल रखने के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तुषार शर्मा की अदालत ने दो दोषियों को दो-दो साल की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के अनुसार, बालू निवासी प्रयागराज ने 10 अगस्त 2021 को शहर थाने में चोरी का आरोप लगाया था।

आरोप था कि प्रयागराज की दुकान पर नौकरी करने वाले दिलबाग निवासी प्योदा ने उसकी दुकान ने 20 लाख रुपए की तारें चोरी कर ली थी। ये तारें उसने सूरज निवासी कैथल को बेच दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। तभी से मामला अदालत में चल रहा था।  अदालत ने दोनों को दोषी पाया व दिलबाग को आईपीसी की धारा 381 व सूरज को धारा 411 आईपीसी के तहत सजा सुनाई है। दोनों को दो-दो साल जेल की सजा सुनाई।

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