Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

चालान न भरने वालों पर सख्ती करेगी यातायात पुलिस

सोनीपत, 4 मार्च (हप्र) यातायात नियम का पालन नहीं करने पर चालान कटने के बाद भी उसका भुगतान नहीं करने वालों से अब सख्ती बरती जाएगी। इसमें भी तीन माह बीतने के बाद भी चालान नहीं भरने वालों को रोक...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
सोनीपत, 4 मार्च (हप्र)

यातायात नियम का पालन नहीं करने पर चालान कटने के बाद भी उसका भुगतान नहीं करने वालों से अब सख्ती बरती जाएगी। इसमें भी तीन माह बीतने के बाद भी चालान नहीं भरने वालों को रोक कर यातायात पुलिस पूछताछ कर सकेगी।

Advertisement

पुलिस की तरफ से चालान कटने के बाद भी उसका भुगतान नहीं करने वालों को लेकर सलाह जारी की है। ऐसे वाहन चालकों को जल्द चालान भरने की अपील भी की गई है। पुलिस ने उन लोगों के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है जो लंबे समय तक ट्रैफिक चालान का भुगतान करने से बचते हैं। लंबित ट्रैफिक चालान के मामले में सोनीपत पुलिस ने अब अलग से कदम उठाए हैं।

पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह बताते हैं कि चालान का भुगतान 90 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो धारा 167 (8) केंद्रीय मोटर अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर पुलिस आपके वाहन को रोक सकती है। पुलिस चालक को रोककर उससे पूछताछ कर सकती है। पुलिस की लोगों को सलाह है कि वह समय रहते अपने चालान का भुगतान करें।

डीसीपी ट्रैफिक नरेंद्र कादियान ने आदेश दिया है कि सभी अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को सूचित करेंगे कि जिस भी चालक का ट्रैफिक नियम उल्लंघन के लिए चालान लंबित है, उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा।

एसीपी राहुल देव ने बताया कि वाहनों की दोबारा जांच के दौरान अगर 90 दिनों के बाद भी चालान का भुगतान बकाया पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत वाहन को रोका जा सकता है।

ऑनलाइन भी किया जा सकता है ट्रैफिक चालान का भुगतान

सोनीपत में वाहन चालक ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को क्यूआर कोड जारी कर दिए हैं। ऐसे में वाहन मालिक भुगतान मौके पर ही कर सकेंगे। चालान भुगतने के लिए वाहन मालिक को चालान ब्रांच में नहीं जाना होगा। अब वाहन चालक चालान का भुगतान मौके पर ही कर सकेंगे। अब वाहन मालिक पेटीएम, यूपीआई या अन्य तरीकों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैफिक चालान का भुगतान कर सकते हैं।

Advertisement
×