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देवर की हत्या के आरोप में भाभी व नौकर को आजीवन कारावास

यमुनानगर, 27 मई (हप्र) देवर की हत्या करने के मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी भाभी और उसके नौकर को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं...

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यमुनानगर, 27 मई (हप्र)

देवर की हत्या करने के मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी भाभी और उसके नौकर को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. आरसी डिमरी ने यह फैसला सुनाया। भाभी ने देवर की जमीन हड़पने के लिए उसे घर बुलाकर नौकर के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। इतना ही नहीं बाद में शव को सोम नदी के पास बने पुल के नीचे फेंक दिया था।

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वारदात के 2 साल 4 महीने बाद मंगलवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। यह मामला 28 जनवरी 2023 को थाना बिलासपुर में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता अनिल कुमार निवासी भम्नौली ने बताया था कि उसका चचेरा भाई कुलदीप कुमार उर्फ काला अविवाहित था और गांव में अकेला रहता था।

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कुलदीप की जमीन को उसके बड़े भाई संजीव कुमार की पत्नी बबीता और उनके बेटे लविश ने ठेके पर लिया हुआ था। दोनों जमीन हड़पने की नीयत रखते थे। 27 जनवरी 2023 की रात कुलदीप बबीता के घर गया था, जहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद कुलदीप लापता हो गया। अगले दिन 28 जनवरी को सोम नदी के पास एक पुल के नीचे उसका शव मिला, जिसकी पहचान कुलदीप के रूप में हुई। जांच में पता चला कि बबीता और उसके नौकर ऋषिपाल ने साथियों के साथ मिलकर जमीन के लालच में हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उप-निरीक्षक निर्मल ने जांच की। वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में पैरवी की थी।

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