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हड्डी रोग के हकीम मुश्ताक उर्फ ताज मोहम्मद पर देशद्रोह की धारा लगाई

आज सीजेएम की कोर्ट मे होंगी पेशी
मुश्ताक अहमद उर्फ डॉ ताज मोहम्मद हप्र
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फतेहाबाद, 19 मई (हप्र)प्रधानमंत्री व गृहमंत्री का एडिट वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर गिरफ्तार मुश्ताक अहमद उर्फ डॉ. ताज मोहम्मद की सोमवार को डयूटी मेजिस्ट्रेट जोगेन्द्र जांगड़ा की अदालत में सुनवाई हुई। जमानत याचिका का जवाब दाखिल करते हुए पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी डाॅ. ताज मोहम्मद के खिलाफ बीएनएस की धारा 152बी (देशद्रोह) भी लगा दी है।

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 20 मई की सुनवाई तय की है। अब मामले की सुनवाई सीजीएम की अदालत करेंगी। याद रहें कि आरोपी मुश्ताक अहमद उर्फ डॉ. ताज मोहम्मद के खिलाफ शहर थाना पुलिस ने जिला भाजपा के उपाध्यक्ष जगदीश राय शर्मा की शिकायत पर 15 मई को बीएनएस की धारा 197 (1डी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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16 मई को उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने आरोपी मुश्ताक अहमद को 29मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बता दें कि मुश्ताक अहमद करीब चार दशक से फतेहाबाद में टूटी हड्डी जोड़ने का कार्य करते हैं, तथा स्वयं को मलेरकोटला का बताते हुए डॉ ताज मोहम्मद के नाम से अस्पताल खोल रखा है।

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