अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में मिले आरक्षण : सिंहमार
अनुसूचित जाति ऑफिसर्स एंड कर्मचारी फेडरेशन हरियाणा के प्रधान रामकुमार सिंहमार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार द्वारा अक्तूबर 2023 में घोषित किए गए क्लास-1 और क्लास-2 पदोन्नति में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ अब तक किसी भी विभाग में लागू नहीं किया गया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को पर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित डाटा सहित पदोन्नति आरक्षण देने के स्पष्ट आदेश दिए थे, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई। सिंहमार ने कहा कि सरकार द्वारा आदेश जारी कर भी लागू न करवाना प्रदेश के एससी कर्मचारियों के साथ छलावा है, जिससे उनमें भारी रोष है।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4A) के तहत अनुसूचित जाति को पदोन्नति में रोस्टर पॉइंट सहित उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना अनिवार्य है। फेडरेशन ने मांग की कि सरकार तत्काल प्रभाव से सभी विभागों में पदोन्नति आरक्षण लागू कर एससी कर्मचारियों को न्याय प्रदान करे।
