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खाली सीटों का विवरण न देने पर 84 स्कूलों को नोटिस

जितेंद्र अग्रवाल/हप्र अम्बाला शहर, 20 अप्रैल जिले के 33 अनाधिकृत प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ  कार्रवाई के आदेश के बाद अब मौलिक शिक्षा विभाग ने जिले के उन 84 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कस दिया है, जिन्होंने आर्थिक रूप...
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जितेंद्र अग्रवाल/हप्र

अम्बाला शहर, 20 अप्रैल

जिले के 33 अनाधिकृत प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ  कार्रवाई के आदेश के बाद अब मौलिक शिक्षा विभाग ने जिले के उन 84 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कस दिया है, जिन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े और अलाभप्रद समूहों के बच्चों के लिए आरटीई एक्ट के तहत नि:शुल्क शिक्षा हेतु शिक्षा विभाग के पोर्टल पर  तय समय सीमा में खाली सीटों का ब्यौरा नहीं दिया। प्रदेश में ऐसे मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 3,134 है।
दरअसल, सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाने वाले स्कूलों पर अब विभाग ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिले के सभी 6 खंडों में उक्त सूची में शामिल मान्यता प्राप्त स्कूल अब न तो किसी छात्र का पंजीकरण कर पाएंगे और न ही रजिस्ट्रेशन। मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा इस एक्ट के तहत अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों द्वारा 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें ऑनलाइन पोर्टल पर न दर्शाने के आदेश दिए गए थे। खाली सीटों का ब्यौरा देने के लिए कई बार तारीख बढ़ाई गई, लेकिन इन 84 स्कूलों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। अब उक्त 33 अनाधिकृत और 84 मान्यता प्राप्त विद्यालयों को विभाग के एमआईएस पोर्टल पर पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने खंड शिक्षाधिकारियों को न केवल इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, बल्कि सभी 6 खंडों के शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देश भी दिए कि उनके अधीन ऐसे सभी दोषी स्कूलों को ये नोटिस न केवल उनकी रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजे जाएं बल्कि संदेशवाहक के जरिए उनको दस्ती भी रिसीव कराएं। यही नहीं सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आगामी सोमवार को यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके द्वारा उनके खंड के ऐसे सभी स्कूल मुखियों को नोटिस दे दिए गए हैं।

मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

मौलिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित स्कूलों की सूची जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियां को भेजकर नोटिस जारी करने को कहा। सभी डीईईओ को कहा गया कि वे अपने जिले से संबंधित सूची में अंकित मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों का नाम अंकित करके महानिर्देशक की तरफ  से कारण बताओ नोटिस अपने हस्ताक्षर समेत पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा जिन स्कूलों की ई-मेल आईडी उपलब्ध है, उनको ई-मेल करें और शेष स्कूलों को निजी तौर पर विशेष वाहक द्वारा कारण बताओ नोटिस उपलब्ध करवायें।
मौलिक शिक्षा निदेशालय से मिले निर्देश के अनुसार आरटीई एक्ट के अंतर्गत नि:शुल्क शिक्षा हेतु विभाग के पोर्टल पर  तय समय सीमा में खाली सीटों का ब्यौरा न देने वाले मान्यता प्राप्त 84 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस सर्व करवाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे जागरूक बनें और अपने बच्चों का सरकारी या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में ही प्रवेश करवाएं।
-सुधीर कालड़ा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अम्बाला।
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