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कैथल डीएसपी बीरभान को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी

कैथल, 24 मई (हप्र) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल डीएसपी बीरभान को अदालत की आपराधिक अवमानना करने के प्रयास में नोटिस जारी करते हुए 26 मई को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।...
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कैथल, 24 मई (हप्र)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल डीएसपी बीरभान को अदालत की आपराधिक अवमानना करने के प्रयास में नोटिस जारी करते हुए 26 मई को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि डीएसपी इस बात का जवाब दें कि उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस क्यों जारी न किया जाए। पूरा मामला एक अग्रिम जमानत और जांच में शामिल होने को लेकर है। इस बारे में एक युवक आयुष ने हाईकोर्ट में एक अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर की थी।

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हाईकोर्ट में आयुष के वकील नितिन भनवाला ने बताया कि आयुष के खिलाफ 24 सितंबर 2024 को ढांड थाना में एफआईआर नंबर 170 दर्ज हुई थी। एफआईआर में जमानत के लिए आयुष ने एडीजे कैथल की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन उसे कैथल से जमानत नहीं मिली। कैथल अदालत के आदेशों को चुनौती देते हुए आयुष ने हाईकोर्ट का रुख किया और उच्च न्यायालय ने आयुष को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह एक सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होगा। जब आयुष जांच में शामिल होने डीएसपी बीरभान से मिला तो डीएसपी ने उसे कहा कि पहले हाईकोर्ट की प्रमाणित कॉपी लेकर आओ तभी जांच में शामिल किया जाएगा। आयुष ने कहा कि उसकी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हो चुकी है और वह जांच में शामिल होने आया है, लेकिन डीएसपी ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद आयुष ने दोबारा से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने वकील नितिन भनवाला के माध्यम से सारी बात हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल के सामने रखी। जस्टिस ने डीएसपी को 26 तारीख को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दे दिए। साथ ही कहा है कि डीएसपी ने अदालत की आपराधिक अवमानना का प्रयास किया है, वे इसका भी जवाब दें। अदालत ने आयुष को फिर से जांच में शामिल होने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश भी दिए।

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