स्पीड वे होम्स कॉलोनी में अवैध निर्माण जारी, डीटीपी ने साधी चुप्पी
करनाल-इंद्री स्टेट हाईवे पर नियमों की धज्जियां
45 दिन बाद रजिस्ट्री और बिजली कनेक्शन रोकने के लिए जागा विभाग
करनाल-इंद्री स्टेट हाईवे-7 पर स्थित स्पीड वे होम्स कॉलोनी में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के नियम बेअसर साबित हो रहे हैं। आरोप है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा काटी जा रही इस कॉलोनी में अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसे रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। विभाग की यह खामोशी अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उल्लेखनीय है कि 13 जनवरी को सरकार ने करनाल-इंद्री रोड के कई गांवों को शहरी क्षेत्र कंट्रोल्ड एरिया के अंतर्गत घोषित किया गया था। नियमानुसार, इस तिथि के बाद बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण या कॉलोनी विकसित करना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके, समौरा और रम्बा के बीच स्थित इस कॉलोनी में निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
मामला तूल पकड़ने के बाद अब डीटीपी विभाग ने तहसीलदार और बिजली निगम को पत्र लिखकर कॉलोनी में भूखंडों की रजिस्ट्री और बिजली कनेक्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। हालांकि, क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित हुए 45 दिन बीत चुके हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि विभाग ने यह कदम तुरंत क्यों नहीं उठाया? इस देरी के दौरान हुई रजिस्ट्रियों और तेजी से हुए निर्माण कार्यों को रोकने के लिए मौके पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चर्चा है कि विभाग के अधिकारी नियमों को कड़ाई से लागू करने के बजाय कॉलोनी काटने वालों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि अवैध निर्माण को ढहाने या सील करने के बजाय केवल पत्राचार तक ही कार्रवाई सीमित है।
कार्रवाई होगी : डीटीपी
करनाल-इंद्री रोड पर स्पीड वे होम्स कॉलोनी 13 जनवरी को अधिसूचित शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उक्त कॉलोनी में बिक्री विलेखों के पंजीकरण को रोकने के लिए तहसीलदार करनाल को अनुरोध भेजा है। साथ ही तहसीलदार को रजिस्ट्री रोकने और बिजली निगम को कनेक्शन न देने के लिए भी पत्र भेजा है। यदि 13 जनवरी के बाद कॉलोनी में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-गुंजन, डीटीपी, करनाल।

