चंडीगढ़, 6 अगस्त (ट्रिन्यू)
हरियाणा की तहसीलों में जमीन की रजिस्ट्री में हुई धांधली के बाद अब राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक बार फिर से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट-1975 में संशोधन होगा। इस एक्ट के नियम-7ए में बदलाव किया जाएगा। नियम-7ए में कमियों की वजह से ही बड़ी संख्या में लोग अवैध रजिस्ट्री कराने में कामयाब रहे।
सरकार एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी। इसी माह के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित मानसून सत्र में संशोधित विधेयक भी पेश होगा। इस मुद्दे पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री होने के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने बृहस्पतिवार को अहम बैठक की। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे।
दुष्यंत ने कहा कि तहसीलों में किसी तरह की गड़बड़ नहीं होने देंगे। इसके लिए सरकार ऐसा फुलप्रूफ प्लान तैयार कर रही है कि नीयत में खोट रखने वाले अधिकारी चाह कर भी रजिस्ट्री करने में गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों में भी संशोधन किया जा रहा है। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
सरकार ने माना है कि एक्ट में कुछ प्रावधान ऐसे थे जिनका भ्रष्टाचारियों ने नाजायज फायदा उठाया और राज्य सरकार के राजस्व को क्षति पहुंचाई। मामला उजागर होने पर संबंधित विभाग ने इसे लेकर रिपोर्ट तैयार की। इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों की ओर भी शक की सूई घूम गई।
प्रदेश में हाल में रजिस्टि्रयों में हुई गड़बड़ियों के बाद राजस्व विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम ने इस एक्ट में भी संशोधन करने का सुझाव प्रदेश सरकार के समक्ष रखा। सरकार इस संशोधन के लिए राजी हो गई है और अध्यादेश के माध्यम से एक्ट में बदलाव किया जाएगा।
विस सत्र में समय इसलिए अध्यादेश
डिप्टी सीएम ने कहा कि अध्यादेश के बाद फर्जीवाड़ा करने वालों पर रोक लगेगी। क्योंकि कोविड-19 के कारण विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने में अभी समय लगेगा और वाजिब लोगों के लिए रजिस्ट्री खोलनी भी आवश्यक हैं, इसलिए एक्ट में संशोधन करने के लिए जल्द अध्यादेश लाने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीन की रजिस्ट्री करने के मामले में संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित करके ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार करें जिसमें न तो राजस्व की चोरी हो और न किसी से धोखाधड़ी की गुंजाइश बचे।