डीएसपी को अवमानना नोटिस पर फटकार, 28 तक जवाब का आदेश
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना के नोटिस का जवाब न देने पर कैथल के डीएसपी बीरभान को कड़ी फटकार लगाई है। मामला अग्रिम जमानत और आरोपी की जांच में शामिल होने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता आयुष के खिलाफ थाना ढांड में 24 सितंबर को एफआईआर दर्ज हुई थी। आयुष ने कैथल अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दी, जो खारिज हो गई। बाद में हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को उसे जमानत दी, शर्त यह थी कि वह एक सप्ताह के अंदर जांच में शामिल होगा। 5 अप्रैल को जब आयुष डीएसपी से मिला, तो डीएसपी ने जांच में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट की प्रमाणित कॉपी लाने को कहा।
आयुष ने पुनः हाईकोर्ट का रुख किया, जहां जस्टिस संदीप मोदगिल ने डीएसपी बीरभान को 26 मई को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया। डीएसपी जवाब नहीं दे पाए, तर्क दिया कि समय कम था। हाईकोर्ट ने उन्हें 28 मई तक जवाब पेश करने और एक्सप्लेनरी पनिशमेंट देने की चेतावनी दी है।