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पंचायती भूमि के गलत इस्तेमाल पर आंधली की सरपंच बर्खास्त

ग्राम पंचायत की 52 एकड़ भूमि का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में गांव आंधली की सरपंच परमजीत कौर को हरियाणा पंचायती राज विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उनके आगामी छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी...

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ग्राम पंचायत की 52 एकड़ भूमि का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में गांव आंधली की सरपंच परमजीत कौर को हरियाणा पंचायती राज विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उनके आगामी छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। आरोप है कि उसने बिना लीज पर दिए ही पट्टेदारों को अपने मोबाइल का ओटीपी देकर जमीन पर खेती की अनुमति दे दी। इससे पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ है। मामला मई और जून 2024 का है।  गांव के अवतार सिंह ने तत्कालीन डीसी को शिकायत दी थी कि सरपंच ने पट्टेदारों को मेरी फसल मेरा बयोरा पोर्टल पर भूमि का पंजीकरण करवा दिया। इससे पट्टेदार सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और अपनी फसल बेच सकें। नियमों के अनुसार पंचायती भूमि को लीज पर दिए बिना उस पर खेती करना अवैध है। आरोप है कि सरपंच परमजीत कौर ने न तो जांच में सहयोग किया और न ही कोई बयान दर्ज करवाए। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि सरपंच ने पंचायती भूमि को लीज पर दिए बिना ही ओटीपी सांझा कर अवैध तरीके से फसल का पंजीकरण करवा दिया। इस संबंध में सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर निजी सुनवाई का अवसर भी दिया गया। इसके बावजूद सरपंच द्वारा दिए गए ब्यान असंतोषजनक पाए गए, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रितु लाठर ने कहा कि पूरी जांच पड़ताल के बाद सरपंच परमजीत कौर को बर्खास्त किया

गया है।

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