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सर्राफा कारोबारी की हत्या में 4 को उम्रकैद की सजा

यमुनानगर, 14 मई (हप्र) तेरह किलोग्राम सोना और 30 लाख रुपये के लिए सर्राफा कारोबारी की हत्या में एडिशनल सेशन जज दानिश गुप्ता की अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषी यमुनानगर निवासी विनोद सूरी,...
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यमुनानगर, 14 मई (हप्र)

तेरह किलोग्राम सोना और 30 लाख रुपये के लिए सर्राफा कारोबारी की हत्या में एडिशनल सेशन जज दानिश गुप्ता की अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषी यमुनानगर निवासी विनोद सूरी, उसका बेटा योगेश, रोहित और ग्लैडविन हैं। मामले के अनुसार, 28 जून 2018 को सर्राफा कारोबारी संजीव खन्ना का यमुनानगर से अपहरण कर हत्या कर दी गई और शव शहजादपुर के गांव रजपुरा के खेत में फैंक दिया था। संजीव खन्ना ने स्वर्णकार योगेश कुमार निवासी यमुनानगर से 13 किलोग्राम सोना और 30 लाख रुपए लेने थे। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से संजीव खन्ना को यह कह कर साथ लिया कि उसका सोना और 30 लाख रुपए वापस करने हैं। चलती कार में उसकी हत्याकर शव को खेत में फैंक दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। तब से लेकर यह मामला अदालत में चल रहा था।

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