शिमला, 21 सितंबर (हप्र)
हिमाचल में नगर निगम कर्मचारियों व अधिकारियों का स्टेट काडर होगा। मानसून सत्र के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम कर्मचारियों का स्टेट काडर बनाने के मकसद से संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इससे पहले विधानसभा के सत्र में न होने की वजह से सरकार निगम कर्मचारियों का स्टेट काडर बनाने बारे अध्यादेश लाई थी। संशोधन विधेयक सदन में पेश होने के बाद अध्यादेश निरस्त हो गया है।
नगर निगम सेवाएं संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले एक मात्र शिमला नगर निगम ही था। अब प्रदेश में सोलन, धर्मशाला, पालमपुर व मंडी नगर निगम भी हैं। लिहाजा नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों का स्टेट काडर बनाना आवश्यक हो गया है। विधेयक के पारित होने के बाद नगर निगमों में सेवारत तीन दर्जन से अधिक श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों का स्टेट काडर होगा, अर्थात इन्हें किसी भी नगर निगम में तबदील किया जा सकेगा।
कराधान संशोधन विधेयक पेश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सडक़ द्वारा कतिपय माल के वहन में कर की दरों में विषमता को खत्म करने के मकसद से भी आज कराधान संशोधन विधेयक 2023 सदन में पेश किया। संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में सडक़ मार्ग पर चलने वाले वाहनों से ले जाए जाने वाले सामान पर एक समान दर से कर लगेगा। पहले 250 किमी से कम दूरी तय करने तथा 250 किमी से अधिक की दूरी तय करने पर कर की दर अलग-अलग थी। कर की दरें अलग होने पर सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। मगर संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद सरकार को अलग-अलग कर दरों से होने वाले 2.35 करोड़ के राजस्व का नुकसान नहीं होगा।
ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा टैक्स
राज्य विधान सभा में आज हिमाचल प्रदेश जीएसटी संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सखविंदर सिंह सुक्खू ने संशोधन विधेयक को सदन में पेश किया। केंद्र द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के मकसद से जीएसटी कानून में किए गए संशोधन की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी जीएसटी कानून में संशोधन किया है।