हाईकोर्ट ने सरकार से दो दिनों के भीतर मांगा जवाब
शिमला, 17 जून (हप्र) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब हाईकोर्ट द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आदेश जारी किया गया हो, तो वित्त विभाग को उस निर्णय पर रोक लगाने का कोई...
शिमला, 17 जून (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब हाईकोर्ट द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आदेश जारी किया गया हो, तो वित्त विभाग को उस निर्णय पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात् कहा कि वित्त विभाग का यह कार्य वास्तव में हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस तथ्य से व्यथित है कि हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में 28 अप्रैल 2022 को पारित निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कृषि विभाग को आदेश दिए थे कि वह याचिकाकर्ता प्रभा देवी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करे। कृषि विभाग का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश को इसलिए लागू नहीं किया गया है क्योंकि वित्त विभाग ने हाईकोर्ट के फैसले के विपरीत सलाह दी है। कोर्ट ने वित्त विभाग के खिलाफ उक्त टिप्पणी करते हुए सरकार से दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए।

