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स्कॉलरशिप घोटाले में आरोपी अरविंद राजटा को जमानत

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दी राहत

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ईडी की हिरासत में रह रहे स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी अरविंद राजटा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने प्रार्थी की जमानत याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि ट्रायल में होने वाली संभावित देरी के कारण प्रार्थी को ट्रायल से पहले अनंतकाल तक हिरासत में रखना न्यायोचित नहीं होगा। ईडी के अनुसार, यह मामला एक घोटाले से जुड़ा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के निजी संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत छात्रवृत्ति आवंटित करने में गड़बड़ी हुई है। इस धोखाधड़ी में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थान और बैंक भी शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 200 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति राशि का गबन हुआ है।

एनडीपीएस के आरोपियों को दें हिंदी में जानकारी

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामलों में पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में लेने से पहले उन्हें हिरासत में लेने संबधी जानकारी उनकी अपनी भाषा विशेषकर हिंदी में देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने एनडीपीएस के आरोपी की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए। आरोपी को दी जाने वाली जानकारी में उसे हिरासत की जगह या जगह की प्रकृति बताई गई हो, जिनका इस्तेमाल सरकार द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 3 के तहत पारित हिरासत आदेश के पालन में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए किया जा सकता है।

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