शहरी निकायों, नगर निगमों, परिषदों और पंचायतों में नये वार्डों की प्रस्तावना 30 तक होगी तय
शिमला, 24 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। आयोग ने शिमला नगर निगम को छोड़कर प्रदेश के सभी 73 शहरी निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी संबंधित उपायुक्त 30 मई तक नए वार्डों के निर्धारण की प्रस्तावना तैयार करेंगे। इसके बाद 2 जून को इन प्रस्तावित वार्डों का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। आमजन 9 जून तक इन प्रस्तावों पर अपनी आपत्तियां और सुझाव संबंधित उपायुक्त के समक्ष दर्ज करवा सकेंगे। इन पर निर्णय 16 जून तक लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उपायुक्त के आदेश से असंतुष्ट हैए तो वह आदेश की तिथि से सात दिन के भीतर संबंधित मंडलायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। मंडलायुक्त को अपील प्राप्त होने के पांच दिन के भीतर निपटारा करना होगा। अंतिम अधिसूचना 1 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों के नागरिकों से अपील की है कि वे वार्डों के निर्धारण संबंधी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने सुझाव एवं आपत्तियां समय पर दर्ज करवाएं।
आरक्षण प्रक्रिया की समय सीमा तय
आयोग ने निर्देश दिए कि शहरी निकायों की सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया 11 जुलाई तक पूरी की जाए। 15 जुलाई तक सीटों के आरक्षण से संबंधित अंतिम अधिसूचना आयोग को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
तबादलों पर लगी रोक
चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि किसी विशेष प्रशासनिक कारणवश तबादला आवश्यक हो सरकार को आयोग की पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही तबादला आदेश में स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई है।