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सामूहिक बलात्कार मामले में क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका मंजूर

अंबिका शर्मा/ट्रिन्यू सोलन, 1 अप्रैल सत्र न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा ​​ने आज सामूहिक बलात्कार पीड़िता की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और एक गायक पर आरोप लगाने वाले एक मामले में 12 मार्च...

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अंबिका शर्मा/ट्रिन्यू

सोलन, 1 अप्रैल

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सत्र न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा ​​ने आज सामूहिक बलात्कार पीड़िता की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और एक गायक पर आरोप लगाने वाले एक मामले में 12 मार्च को कसौली पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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कसौली पुलिस ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल उर्फ ​​जय भगवान के खिलाफ 13 दिसंबर, 2024 को 3 जुलाई, 2023 को हुए कथित अपराध के करीब डेढ़ साल बाद एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर सामूहिक बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया था। पीड़िता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एएस गुजराल, मनजोत गुजराल और गौरव चराया ने दलील दी कि कसौली कोर्ट ने शिकायतकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना और उसे अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिए बिना जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपील में आगे कहा गया कि मजिस्ट्रेट के लिए अंतिम रिपोर्ट विशेष अदालत को भेजना जरूरी था, जो अकेले ही मुकदमा चलाने के लिए सक्षम थी।

पीड़िता ने निचली अदालत के 12 मार्च के आदेशों को खारिज करने की मांग की है, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। एएस गुजराल ने कहा, ‘मामले को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करते हुए सत्र अदालत ने निचली अदालत का रिकॉर्ड मांगा है।’ कसौली पुलिस ने 4 फरवरी को स्थानीय अदालत में मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। महिला को 6 मार्च और 12 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही और 12 मार्च को कसौली अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली।

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