Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

अब मुख्य सचिव होंगे रेरा की चयन समिति के अध्यक्ष

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कानून में संशोधन का विधायक सदन में पेश

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव अब रेरा की चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रदेश सरकार ने चयन समिति में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाने को लेकर हिमाचल प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कानून में संशोधन की तैयारी कर ली है।संशोधन विधेयक को सोमवार को विधानसभा में नगर एवं ग्रामीण नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने पेश किया। विधेयक में चयन समिति के अध्यक्ष के साथ-साथ रेरा अध्यक्ष का कार्यकाल भी बदलने का प्रस्ताव है। वर्तमान में राज्य में रेरा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल अथवा 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, है। इसके स्थान पर अब कार्यकाल की अवधि 65 वर्ष या चार वर्ष करने की तैयारी है।

संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा होनी है। विधेयक के पारित होने के बाद इसके अधिसूचित होने पर यह लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली रेरा चयन समिति में आवास विभाग तथा विधि विभाग के सचिव बतौर सदस्य शामिल होंगे। मुख्य सचिव के रेरा अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने पर सरकार अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा सचिव स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को उनके स्थान पर अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

Advertisement

पूर्व प्रकाशन के बाद अधिसूचित होंगे भर्ती एवं सेवा शर्त नियम

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्त नियमों में संशोधन होगा। कर्मचारियों की भर्ती में होने वाली देरी से बचने के मकसद से सरकार इन नियमों में संशोधन कर रही है। संशोधन विधेयक को मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक की धारा 10 में संशोधन कर सरकार नियमों को प्रकाशन के बाद अधिसूचित करेगी। विधेयक पर सदन में चर्चा होनी बाकी है। इस विधेयक के पारित होने के बाद केवल राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

Advertisement

Advertisement
×