कपिल बस्सी/निस
हमीरपुर, 24 सितंबर
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के 40 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कार्यदशा संहिता बिल पारित किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सभी सामाजिक वर्गों के उत्थान व उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। किसानों के बाद अब सरकार ने श्रमिकों के हित भी सुरक्षित किये हैं। 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं जो नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान होगा व साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। नए कानून के तहत सभी प्रवासी श्रमिकों को साल में एक बार अपने मूल निवास पर जाने के लिए सरकार की तरफ से सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अपनी इच्छा से महिला श्रमिक रात की पाली में भी काम कर सकेंगी व फिक्स्ड टर्म स्टाफ को भी स्थायी श्रमिकों की तरह सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक साल के कांट्रेक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी जैसी सुविधा भी मिलेगी। उद्यमियों को श्रम कानून में इस प्रकार की सुविधाएं मिलने से विदेशी निवेश को आकर्षित करने में काफी मदद मिलेगी।