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युवती से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कारावास की सजा

अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट रामपुर बुशहर ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी केशव राम को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी शिमला जिले के गांव शाह का रहने वाला है। उप...

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अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट रामपुर बुशहर ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी केशव राम को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी शिमला जिले के गांव शाह का रहने वाला है। उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि पीड़िता बचपन से अपनी नानी के पास रहती थी और मानसिक रूप से बीमार है। 20 सितंबर को पीड़िता की माता, दादी के घर आई तो उसे पीड़िता का पेट कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दिया। इस पर उसने पीड़िता को पूछा तो उसने बताया कि 6 महीना पहले जब पीड़िता घर का सामान लेने के लिए दुकान गई तो आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। उसने कई बार इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की जांच में उसके पेट में 6 महीने का बच्चा पाया गया। पीड़िता ने बाद में बच्चे को जन्म दिया, जिसे वह अभी भी पाल रही है। पीड़िता की माता ने थाना झाकड़ी में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई व पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।ट्रायल के दौरान 21 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए व एक प्रतिवादी गवाह का साक्ष्य दर्ज किया गया। सभी दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी द्वारा एक मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ रेप करने के जुर्म में 10 वर्ष के सशक्त कारावास की सजा सुनाई।

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