शिमला, 25 सितंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को लोकायुक्त संशोधन विधेयक पारित कर दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कानून के मुताबिक पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही इस पद पर नियुक्ति के पात्र थे।
सरकार द्वारा किए गए संशोधन के बाद अब हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश इस पद के लिए पात्र होगा।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने साल 2021 में मुख्य न्यायाधीश के साथ हाईकोर्ट के अन्य न्यायधीशों को भी लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र किए जाने का प्रावधान कानून में किया था।