शिमला, 23 सितंबर (हप्र)
हिमाचल विधानसभा में शनिवार को लोकायुक्त संशोधन विधेयक पेश किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकायुक्त संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कानून के मुताबिक पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही इस पद पर नियुक्ति के पात्र थे। मगर सरकार ने साल 2021 में मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति का प्रावधान कानून में किया। लिहाजा लोकायुक्त के पद पर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के मकसद से कानून की धारा 7 में संशोधन किया जाना है।