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Himachal Mayor Tenure हिमाचल में अब 5 साल तक रहेंगे महापौर और उप महापौर

Himachal Mayor Tenure हिमाचल प्रदेश में महापौर और उप महापौर का कार्यकाल अब अढ़ाई साल नहीं, बल्कि पूरे पांच साल का होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी...
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Himachal Mayor Tenure हिमाचल प्रदेश में महापौर और उप महापौर का कार्यकाल अब अढ़ाई साल नहीं, बल्कि पूरे पांच साल का होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने शनिवार को कैबिनेट निर्णय के अनुरूप अध्यादेश जारी कर दिया, जिसे अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इसके पारित होने के बाद नगर निगम अधिनियम में औपचारिक संशोधन किया जाएगा।

पहले तक नगर निगम कानून के तहत महापौर और उप महापौर का कार्यकाल साढ़े दो साल का तय था। इस अवधि के बाद आरक्षण रोस्टर के अनुसार नए प्रतिनिधियों का चयन किया जाता था। अब कार्यकाल बढ़ने से एक ही महापौर और उप महापौर पूरे पांच साल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे, जिससे प्रशासनिक निरंतरता और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थिरता आने की उम्मीद है।

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हालांकि, शिमला नगर निगम की हालिया बैठक में इस फैसले को लेकर विपक्षी भाजपा पार्षदों के साथ-साथ कुछ कांग्रेस पार्षदों ने भी आपत्ति जताई थी। बावजूद इसके, सरकार ने मंत्रिमंडल के निर्णय को अमल में लाते हुए अध्यादेश जारी किया।

अध्यादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कारणवश महापौर या उप महापौर इस्तीफा देते हैं या पद रिक्त होता है, तो उसी वर्ग से नया प्रतिनिधि चुना जाएगा। वहीं, उप महापौर के महापौर बनने की स्थिति में उप महापौर का पद पुनः निर्वाचित किया जाएगा।


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