पुलिस कर्मियों को हिमाचल हाई कोर्ट की राहत
न्यायालय ने कहा है कि पुलिस बल के परिजनों को ड्यूटी के दौरान शारीरिक चोट लगने, विकलांगता होने या मृत्यु होने की स्थिति में उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार को पुलिस बल के लिए विशेष रूप से योग्य डॉक्टरों की भर्ती करनी चाहिए। राज्य सरकार को पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए विशेष चयन बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया गया है ताकि रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके।
थानों, आवास कॉलोनियों में बनेंगे जिम और स्विमिंग पूल
राज्य सरकार को पुलिस थानों के साथ-साथ पुलिस आवास कॉलोनियों में जिम और स्विमिंग पूल आदि सहित पर्याप्त मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है और प्रत्येक जिले में मनोचिकित्सक की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया है। यातायात पुलिस को यातायात कर्तव्यों का निर्वहन करते समय हानिकारक गैसों और धुएं से बचाने के लिए मास्क प्रदान किए जाने चाहिए। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी पुलिस कर्मियों की उनकी मेडिकल फिटनेस का आकलन करने के लिए हर तीन महीने में चिकित्सकीय जांच की जानी चाहिए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पुलिस स्टेशन कुशल और लोगों के अनुकूल पुलिसिंग के लिए शिफ्टों में काम करें।