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हाईकोर्ट ने शालिनी गुप्ता की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियुक्ति का मामला

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शिमला, 22 जुलाई (हप्र)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गणित विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शालिनी गुप्ता की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया वे एकल पीठ के निर्णय से सहमत नहीं हैं कि अपीलकर्ता की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश विश्विद्यालय अधिनियम 1970 के अनुरूप  नहीं है।

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खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि एचपीयू के प्रथम कानून में कार्यकारी परिषद को अपनी किसी भी शक्ति को कुलपति को सौंपने की अनुमति है। इसी तरह कार्यकारी परिषद के 21 नवंबर, 2020 को पारित प्रस्ताव के तहत कुलपति को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। अतः अधिनियम में निहित प्रावधान और कार्यकारी परिषद के 21 नवंबर, 2020 के संकल्प को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने कहा कि वे एकल पीठ के निर्णय से प्रथम दृष्टया सहमत नहीं हैं।

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कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की है।

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