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हाईकोर्ट की अनुराग ठाकुर के नामांकन को रद्द करने के आदेश पर रोक

शिमला, 20 मार्च (हप्र) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्वाचक मंडल के लिए अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अनुराग ठाकुर को...

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शिमला, 20 मार्च (हप्र)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्वाचक मंडल के लिए अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अनुराग ठाकुर को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए नामित किया था।

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बीएफआई के अध्यक्ष ने 7 मार्च को एक नोटिस जारी कर शर्त लगाई थी कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ से संबद्ध राज्य इकाइयों के केवल वास्तविक और विधिवत रूप से निर्वाचित सदस्य ही भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के आगामी चुनावों में अपने संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होंगे। इस नोटिस के आधार पर अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को रद्द कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन का कहना था कि बीएफआई का अध्यक्ष ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकता जिसका नियमों और विनियमों में उल्लेख नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात बीएफआई के अध्यक्ष द्वारा जारी 7 मार्च के नोटिस पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।

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कोर्ट ने भारतीय बॉक्सिंग महासंघ को आदेश दिए कि वह अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को राजेश भंडारी के नामांकन के साथ निर्वाचक मंडल के लिए वैध नामांकन माने और बीएफआई के नियमों और विनियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। कोर्ट ने निर्वाचक मंडल की सूची के साथ-साथ निर्वाचक मंडल की अंतिम सूची के संचालन पर भी अंतरिम उपाय के तौर पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने आदेश दिए कि बीएफआई नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाएं ताकि अनुराग सिंह ठाकुर अपना नामांकन दाखिल कर सकें।

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