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चरस रखने के दोषी को दो साल की सजा

हमीरपुर, 14 मई (निस) वरिष्ठ सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने राकेश कुमार उर्फ मोडा निवासी जाहू खुर्द, तहसील भोरंज को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा...
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हमीरपुर, 14 मई (निस)

वरिष्ठ सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने राकेश कुमार उर्फ मोडा निवासी जाहू खुर्द, तहसील भोरंज को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे अदा न करने की स्थिति में एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला 25 दिसंबर 2021 का है, जब करोहता (हमीरपुर) में आरोपी को एक जेन कार में 139.737 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था।

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