धर्मशाला, 21 नवंबर (निस)
अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 22500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल कोर्ट (पोक्सो फास्ट ट्रैक) कृष्ण कुमार की अदालत ने इस मामले में शनिवार को सुनाए गए फैसले में दोषी को सजा का एलान किया।
22 सितंबर 2018 को उपमंडल बैजनाथ के अंतर्गत एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।महिला का आरोप था कि उसका पति अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता है। महिला द्वारा अपने पति पर लगाए गए इन गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था।